माता पिता ही देंगे स्कूल व् कॉलेज की एसी की फीस का खर्चा : हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका को ख़ारिज करते हुए अभिभावकों से कहा कि यह किसी भी विद्यालय का कर्त्तव्य नही है कि वह आपके बच्चों को A.C. की व्यवस्था करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एसी में बैठें तो आपको स्वयं इसका खर्चा उठाना होगा, अर्थात इसके लिए आप बाध्य नहीं हैं कि आप चाहें तो आप अकेले बच्चे के लिए एसी की मांग करने लगें, इस पर विद्यालय विचार करेगा और विद्यालय में अध्ययन कर रहें बाकी के बच्चे इस खर्चे केलिए सक्षम हैं अथवा नहीं. अगर ऐसा नहीं है तो विद्यालय अंतिम निर्णय लेगा , लेकिन इसमें विद्यालय को ध्यान रखना होगा कि वह विद्यालय की मर्यादा और कर्म को न भूलें उसमें किसी भी विद्यार्थी के साथ भेद भाव नहीं होना चाहिए और उसके मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए
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