किसी अन्य जाति में शादी करने से होने वाले लड़ाई झगड़े तो आपने बहुत सी जगह सुने होंगे, क्या अपने कहीं कभी यह सुना है कि आप किसी अन्य जाति में शादी करने से आपको पैसे मिलेंगे,
जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना जम्मू कश्मीर के निवासी अगर अपने किसी लडके या लड़की की शादी किसी अनुसूचित जाति में करते हैं तो वैवाहिक जोड़े को सरकार दे रही है ढाई-ढाई लाख रूपये,
अनुच्छेद 370 के समाप्त होने का लाभ अब जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के युवक युवती से अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक युवतीओं को भी मिलेगा ऐसे जोड़े को ढाई-ढाई लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेंगे यह राष्ट्रीय योजना देश के अन्य राज्यों में पिछले कई वर्षो से चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में यह योजना शुरू नहीं हो पायी थी क्योंकि वहां पर धारा 370 लागू थी पर जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी वहां पर भी अब लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं ,
सामान कल्याण विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पिछले वर्ष हुई एक प्रसासनिक बैठक जिसमें इस योजना को लागू करने का फैसला लिया गया था , यह बैठक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुयी थी ,
इस धनराशि को प्राप्त करने के लिए वैवाहिक जोड़े में से किसी एक का अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है , उसके बाद ही इस लाभ का पात्री होगा , विवाह के बाद दोनों को छह माह के अन्दर हिन्दू विवाह अधिनियम-1955 के अंतर्गत पंजीकरण करना होगा,
पंजीकरण के बाद प्रोत्साहन धनराशी पति पत्नी के खाते में ट्रान्सफर हो जायेंगे , और तीन साल से फिक्स डिपाजिट कर दिए जायेंगे विवाहित जोड़ा तीन साल तक साथ जीवन व्यतीत करने के बाद , दुखी जीवन का हलफनामा बैंक में जमा करना होगा उसके बाद वे अपने खाते से पैसे निकल सकेंगे पर यह खाता पति और पत्नी का संयुक्त खाता होना चाहिए/
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